गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के लिए ज़ारी की गई गाइडलाइन:

 


1. मिठाई की दुकानें बन्द रहेगी( सिर्फ़ होम डिलिवरी सम्भव)।


2. सभी राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय हवाई सेवाएँ बन्द रहेंगे।


3. दुकानें खुल सकेंगी (5 से ज़्यादा लोगों की अनुमति नहीं)।


4. वैवाहिक समारोह सम्पन्न कराया जा सकता है (सिर्फ़ 50 लोग जुट सकेंगे)।


5. अन्तिम संस्कार में जाने के लिए सिर्फ़ 20 लोगों को अनुमति।


6. खेलकूद शुरू हो सकेगा(ख़ाली स्टेडियम में सम्भव)।


7. पान-गुटखा की दुकाने खुलेंगी (सार्वजनिक जगहों पर थूकना दण्डनीय अपराध में आएगा)।


8. देशभर में कुल 5 तरह के ज़ोन बनाए जाएँगे।


9. राज्यों की आपसी सहमति से अंतर्राज्यीय बस सुविधाएँ शुरू होगी।


10. सभी प्रकार के होटल-रेस्तराँ-बार सभी बंद रहेंगे (रेस्तराँ से सिर्फ़ होम डिलिवरी सम्भव)।


11. स्कूल-कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थाएँ बंद रहेंगे।


12. मॉल-जिम-पिक्चर हाल-स्विमिंग पूल बन्द रहेंगे।


13. सभी तरह की ट्रकों की आवाजाही शुरू होगी।


14. अब ज़िला प्रशासन तय करेंगे ज़ोन का फ़ैसला।


15. शाम 07:00 बजे से सुबह 07:00 बजे के बीच आवागाही पर रोक रहेगी।


16. सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।